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Uttar pradesh

सावधान! जरा भी गलती हुई तो देना होगा जुर्माना

Posted on: Mon, 25, May 2020 8:54 PM (IST)
सावधान! जरा भी गलती हुई तो देना होगा जुर्माना

गाजियाबाद, उ.प्र. (अनिल कुमार श्रीवास्तव) कोरोना महामारी की रोक थाम को 25 मार्च से देश भर में लॉक डाउन है। लॉक डाउन- 4 में कई तरह की छूट दी गई, परन्तु नियमो का पालन न करना व उसकी अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। उ0प्र0 कोविड-19 (द्वितीय संशोधन नियमावली) 2020 के तहत सौ रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। शासन ने अब इसके तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि चालान का प्रारूप मिल गया है, चालान रसीद की तीन प्रतियां होंगी, अगले दिन से सभी थाना प्रभारी, इंचार्ज को चालान बुक मुहैया करा दी जायेगी। अब सार्वजानिक स्थान पर मास्क, रुमाल, गमछा, से मुह को ढके बिना निकलने या सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पहली और दूसरी बार सौ सौ रुपये व इसके बाद हर बार पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। सभी पुलिस कर्मियों को स्पस्ट निर्देश दिया गया है कि चालान करते समय जनता से दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं आनी चाहिए, आरोपित ब्यक्ति के जुर्माना न देने पर दबाव न दें, और उसके खिलाफ अग्रिम क़ानूनी कार्रवाई (मुकदमा) की जाय।

उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के तहत दी गई छूट के अतिरिक्त यदि कोई बेवजह घूमते पाया जाता है तो उसे भी चालान कर जुर्माना वसूला जाएगा, इसी तरह बाइक पर एक ब्यक्ति यानि चालक को ही अनुमति है, दो सवारी पाये जाने पर पहली और दूसरी बार अलग अलग धनराशि से जुर्माना वसूला जाएगा। यदि कोई बार बार ऐसा करते पाया जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने का प्रावधान है, हालांकि आपात परिस्थिति में दूसरी सवारी को पूरी तरह से सिर कवर करने वाले हेलमेट के साथ छूट दी जा सकती है।




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