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Rajasthan

बीकानेर में मुरलीधर व्यास कॉलोनी एक्सटेंशन की 29 बीघा जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में

Posted on: Wed, 19, Oct 2022 9:55 AM (IST)
बीकानेर में मुरलीधर व्यास कॉलोनी एक्सटेंशन की 29 बीघा जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में

बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर शहर के नगर विकास न्यास के पटवार हलका करमीसर की साढे 29 बीघा भूमि पर प्रस्तावित मुरलीधर व्यास कॉलोनी एक्सटेंशन 7 की योजना फिर से खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। इसकी वजह खुद नगर विकास न्यास ही है। करोड़ों की इस भूमि पर भूमाफिया के फिर से काबिज होने की शिकायत भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बीकानेर संभाग अध्यक्ष महेंद्र भाकर ने संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन को ज्ञापन भेजकर की है।

भाकर ने ज्ञापन में कहा है कि वर्ष 2021 में जोधपुर हाईकोर्ट में बीकानेर के एडवोकेट योगेंद्र तंवर की डी.बी. सिविल पिटिशन संख्या 13538-2022, के फैसले का अनुपालन कराया जाए। महेंद्र भाकर ने बताया कि एडवोकेट योगेंद्र तंवर की जोधपुर हाईकोर्ट की डबल बैंच में रिट दायर होने के बाद जुलाई 2022 में जिला प्रशासन व यूआईटी के अधिकारियों ने न्यायालय की फटकार से बचने से पहले ही महज 10 बीघा भूमि के अतिक्रमण तोड़कर वहां पर बोर्ड लगा दिये।

इसके बाद राजनीतिक दबाव के चलते यूआईटी प्रशासन निष्क्रिय हो गया और वहां फिर से भूमाफिया काबिज हो गए। भाकर ने कहा कि 15 सितंबर 2022 को जोधपुर हाईकोर्ट की डबल बैंच के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव व रेखा बोराना की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्व सचिव, जिला कलेक्टर बीकानेर व सचिव, यूआईटी, बीकानेर को उक्त भूमि का सीमांज्ञान करके तीन माह के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। खंडपीठ के आदेश की एक माह बाद भी पालन नहीं होने पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन को शिकायत की है।




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