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28 मार्च 2024
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Uttar pradesh

ई पास के लिये आनलाइन करें आवेदन

Posted on: Fri, 07, May 2021 9:26 AM (IST)
ई पास के लिये आनलाइन करें आवेदन

बस्तीः जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया है कि सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओ एंव सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं एवं आमजन को चिकित्सा सेवाए प्राप्त करने के लिए ई-पास की व्यवस्था दी गयी है। इसके लिए आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है।

जिसमें एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम 05 कार्मिको हेतु पास का आवेदन कर सकेगी। उन्होने बताया कि जनपद की सीमा के अन्तर्गत ई-पास जारी करने हेतु उप जिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अर्न्तजनपदीय ई-पास जारी करने हेतु अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। उन्होने कहा कि संस्थानों हेतु जारी ई-पास लाकडाउन की सम्पूर्ण अवधि हेतु वैध होंगे।

जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन की होगी एवं अन्तर्जनपदीय वैधता दो दिन की होंगी। उन्होने बताया कि आवेदन संबंधी किसी भी प्रकार की निदान हेतु विशेष सचिव राजस्व विभाग रामकेवल मो.नं. 9411006000, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट चन्द्रकान्त मो.नं. 9888514423, व्हाट्सएप नम्बर-9454411081 एवं राहत आयुक्त कार्यालय 0522-2238200 पर सम्पर्क कर अपनी समस्या का निदान कर सकते है।




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