बरहज नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सहित छह लोगों को उम्रकैद
देवरिया, U.P. (ओपी श्रीवास्तव) यूपी में देवरिया की जिला अदालत ने बरहज नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सहित छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सात वर्ष पहले देवरिया जिले के बरहज नगर पालिका परिषद के तत्कालीन सभासद मिहिरकांत की हत्या हुई थी। यह सजा जनपद न्यायाधीश रविनाथ की अदालत ने सुनाई है। कोर्ट ने दोष सिद्ध अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया है।
सजा सुनाए जाने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष सहित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 23 जून, 2014 को गोली मारकर मिहिरकांत की हत्या बरहज थाना क्षेत्र के गौरा के रहने वाले सत्यप्रकाश जायसवाल ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर की थी। मृतक के पिता कृष्णकांत तिवारी की तहरीर पर सत्यप्रकाश जायसवाल, बरहज पालिका के वर्तमान अध्यक्ष उमाशंकर सिंह उर्फ उमेश सिंह, कार्यालय कर्मचारी गणेश सिंह, नंदना वार्ड निवासी उदय प्रताप सिंह उर्फ डिंपू सिंह, मनोज सिंह व दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।
इस घटना में अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाहों को पेश किया। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों का अवलोकन के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी सत्यप्रकाश, मुरारी जायसवाल, राम प्रकाश उर्फ नागा ने गोलबंद होकर हत्या की थी, इसलिए तीनों आरोपितों को 302/34 भारतीय दंड विधान में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, उमाशंकर सिंह उर्फ उमेश सिंह, गणेश सिंह व उदय प्रताप उर्फ डिंपू को हत्या व आपराधिक षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर धारा 302 /120 बी भादवि के अंतर्गत उम्रकैद व पांच हजार जुर्माना का फैसला सुनाया है। एक आरोपित मनोज मनोज सिंह के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाए जाने पर अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया।