हाईकोर्ट की यूपी सरकार को दो टूक, जीवन रहेगा तो अर्थव्यवस्था सुधर जायेगी, दो से तीन हफ्तों का हो लाकडाउन
प्रयागराजः कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में संक्रमण से अधिक प्रभावित शहरों में राज्य सरकार को दो या तीन हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि कहा है कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखायी न दे अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करेगी।
कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक धार्मिक आयोजनो मे 50 आदमी से अधिक न इकट्ठा हों. याचिका पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी. सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेंट योजना मे तेजी लाये और शहरों मे खुले मैदान लेकर अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था करे. जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किये जायें. कोरोना मामले को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि जीवन रहेगा तो अर्थ व्यवस्था भी दुरूस्त हो जायेगी. कोर्ट ने कहा कि विकास व्यक्तियों के लिये है. जब आदमी ही नही रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जायेगा।