• Subscribe Us

logo
19 अप्रैल 2024
19 अप्रैल 2024

विज्ञापन
मीडिया दस्तक में आप का स्वागत है।
Gujrat

राहुंल गांधी के बाद कांग्रेस विधायक पर कोर्ट ने तय किया आरोप, 99 हजार का जुर्माना

Posted on: Tue, 28, Mar 2023 10:15 PM (IST)
राहुंल गांधी के बाद कांग्रेस विधायक पर कोर्ट ने तय किया आरोप, 99 हजार का जुर्माना

गुजरात डेस्कः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुंल गांधी को सरनेम मोदी वाले भाषण पर सजा का ऐलान हो चुकी है। इसी आरोप में उन्हे लोकसभा सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा। देशभर में हो रही छीछालेदर को दरकिनार कर गुजरात में नवसारी की कोर्ट ने कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो फाडने के आरोप में 99 हजार का जुर्माना ठोंका है।

आरोपी अनंत पटेल वंसदा सीट से कांग्रेस विधायक हैं। जुर्माने की धनराशि न अदा करने पर उन्हे 7 दिन के लिये जेल भी जाना पड़ सकता है। पटेल पर 12 मई 2017 में नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान कुलपति के कमरे में घुसकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फाड़ने का आरोप था। जज वीए धधल ने विधायक पटेल को सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए कुलपति के कमरे में जबरन घुसने का दोषी पाया।

पटेल के अलावा थराद से कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाबसिंह राजपूत, युवा कांग्रेस नेता पीयूष ढीमर और युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्थिव काठवाड़िया के खिलाफ 2017 में जलालपुर में केस दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा, “इस क्राइम के लिए 3 महीने की कैद और 500 रुपए जुर्माने की सजा दी जाती है। लेकिन विधायक स्टूडेंट्स का सपोर्ट करने के लिए एक अच्छे मकसद से यूनिवर्सिटी गए थे। लेकिन उनका तरीका सही नहीं था इसलिए उन्हें सजा देने की जरूरत नहीं है।

केवल जुर्माना लगाकर रिहा करना सही होगा, ताकि भविष्य में लोग भीड़ में पनपने वाली ऐसी मानसिकता से दूर रहें। घटना 12 मई 2017 को हुई थी, जहां स्टूडेंट फॉरेस्ट और बीट गार्ड पोस्ट पर भर्ती के लिए नॉन फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स को लेने का विरोध कर रहे थे। वंसदा नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष कांग्रेस विधायक अनंत पटेल ने गुलाबसिंह राजपूत अन्य लोगों के साथ जबरदस्ती कुलपति सीजे डोगरिया के ऑफिस में घुसे और अधिकारी को धमकाया था और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटी फाड़ी गई थी।

इन सभी पर 31 अगस्त 2019 को आरोप तय किए गए थे। लेकिन इसका फैसला 27 मार्च 2023 को आया। सोमवार को पीयूष ढीमर, अनंत पटेल, पार्थिव काठवाड़िया और गुलाबसिंह राजपूत को दोषी ठहराया गया। बाकी आरोपियों में से रजीत पानवाला, नेहल पटेल और यश देसाई को 15,000 रुपए की जमानत पर बरी कर दिया। विधायक और उनके साथियों पर आईपीसी की धारा 143 गैरकानूनी सभा, धारा 353 हमला, धारा 447 हद पार करना, धारा 504 जानबूझकर अपमान, धारा 186 सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज था।




ब्रेकिंग न्यूज
UTTAR PRADESH - Basti: दस्तक अभियान 30 अप्रैल तक जमीन खरीद फरोख्त मामले में 24 लाख की धोखाधड़ी, केस दर्ज UTTARANCHAL - Udhamsingh Nagar: शादी समारोह के बाद शादी के जोड़े में सीधे मतदान केन्द्र पहुंची युवती