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वित्तमंत्री ने दी टैक्सपेयर्स को राहत, टैक्स रिबेट लिमिट अब 7 लाख रूपये

Posted on: Wed, 01, Feb 2023 3:25 PM (IST)
वित्तमंत्री ने दी टैक्सपेयर्स को राहत, टैक्स रिबेट लिमिट अब 7 लाख रूपये

नेशनल डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को राहत तो दी, यह उन पर लागू होगा जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे। पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पूर्व की भांति टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी है।

नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानि 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसको ऐसे समझें 7.5 लाख रुपए सैलरी पर पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा लें। बचे 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए होते ही आप रिबेट के दायरे में आ जाएंगे और पूरी टैक्स छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा।

यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से एक रुपया भी ज्यादा हुई तो टैक्स चुकाना होगा। नए टैक्स सिस्टम के लिए वित्त मंत्री ने नए स्लैब्स का भी ऐलान कर दिया है। उनके लिए अब 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख, 2.5 लाख = 2.5 लाख रुपए पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87। का फायदा उठाकर आप अब भी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा सकेंगे।




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