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बयान देकर बुरे फंसे मुलायम, केस दर्ज

Posted on: Sat, 22, Aug 2015 1:10 PM (IST)
बयान देकर बुरे फंसे मुलायम, केस दर्ज

महोबा: रेप पर दिए बयान को लेकर मुलायम सिंह यादव फंस गए हैं। मुलायम के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यूपी के महोबा के कुलपहाड़ तहसील कोर्ट के मजिस्ट्रेट अंकित गोयल ने खुद मामले को संज्ञान में लिया है। मजिस्ट्रेट ने मुलायम को समन जारी करते हुए 16 सितंबर को पेश होने को कहा है। लोअर ज्युडिशियरी ने आज तक इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ सुओ मोटो संज्ञान नहीं लिया है।

जूनियर डिविजन जज अंकित गोयल ने अपने 6 पन्ने के आदेश में कहा, श्मुलायम सिंह यादव के उक्त कथन प्रथम दृष्टया इंसल्टिंग, प्रोवोकेटिव तथा रूमर फैलाने वाले प्रतीत होते हैं। इस कोर्ट को प्रथम दृष्टया मुलायम सिंह यादव का उक्त कृत्य धारा 504, 505, 509 116 आईपीसी और सेक्शन 3-4 इंडिशेंट प्रजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोबेशन एक्ट 1986 की परिधि में आता हुआ प्रतीत होता है। साथ ही भारतीय कानून और संविधान में महिला की गरिमा को जो स्थान और सम्मान दिया गया है, मुलायम सिंह यादव का उक्त कृत्य उसके भी प्रतिकूल प्रतीत होता है। रेप जैसे जघन्य अपराध की पीड़िताओं (निर्भया) व उनके परिवार आदी को भी उक्त आपत्तिजनक शब्द से असुरक्षा और डर कितना होता है इसका अनुमान लगाना भी असंभव है। साथ ही उक्त प्रकार के आपत्तिजनक शब्द समाज को रेप जैसे आपराधिक घटनाओं को और बढ़ाने में भी सहायक प्रतीत होते हैं। मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध उनके उक्त कृत्यों के कारण विधिनुसार कार्यवाही करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

इसमें जज ने कहा, श्सेक्शन 190 (1) सीआरपीसी यह व्यवस्था प्रदान करता है कि उक्त मामले में कोर्ट अंडर सेक्शन 190 (1) (ब्) सीआरपीसी में प्रसंज्ञान लेता है। इस मामले में वाद दर्ज रजिस्टर हो। उक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त मुलायम सिंह यादव के द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध अंडर सेक्शन 504, 505, 509, 116 आईपीसी और सेक्शन 3-4 इंडिशेंट रिप्रेंजेटेशन ऑफ वीमेन प्रोबेशन एक्ट 1986 का किया जाना प्रतीत होता है। मुलायम सिंह यादव को उक्त मामले में अंडर सेक्शन 504, 505, 509, 116 आईपीसी और सेक्शन 3-4 इंडिशेंट रिप्रेंजेटेशन ऑफ वीमेन प्रोबेशन एक्ट 1986 में बजरिए समन तलब किया जाए। जिसका मुकदमा नंबर 317/15 है।

क्या कहा था मुलायम ने?

लखनऊ में मंगलवार को हुए एक प्रोग्राम में मुलायम ने कहा, “रेप तो एक ही आदमी करता है, लेकिन एफआईआर में चार लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं। यह तो गलत बात है। एक महिला से चार आदमी रेप नहीं कर सकते। रेप के मामलों में सिर्फ उसे सजा मिले, जो दोषी हो। बाकी लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए।” मुलायम ने ये भी कहा, “उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो फीसदी रेप की घटनाएं होती हैं। हमारी सरकार को इन्हें भी रोकना चाहिए। देश में जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां ये मामले सबसे ज्यादा होते हैं।”

पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान

यूपी के बदायूं में पिछले साल दो बहनों के साथ गैंगरेप और मर्डर के बाद उनके शव पेड़ से लटका दिए गए थे। इसके कुछ दिन बाद ही मुलायम ने कहा था, “लड़के हैं, नादानी में रेप हो जाता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। केंद्र में जब हमारी सरकार आएगी तो इस कानून को बदल दिया जाएगा।”




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