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Rajasthan

गोलूवाला में प्रशासन ने रूकवाया बाल विवाह

Posted on: Wed, 01, Jul 2020 9:07 AM (IST)
गोलूवाला में प्रशासन ने रूकवाया बाल विवाह

गोलूवाला, राजस्थान (बलविन्द्र खरोलिया) चाइल्ड लाइन नंबर 1098 श्रीगंगानगर पर गोलूवाला निवादान के वार्ड नं 7 में बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर टीम ने तुरंत नाबालिग का विवाह रुकवा दिया। 16 वर्ष की नाबालिग बच्ची का विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना को चाइल्ड लाइन नंबर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए वाट्सएप ग्रुप बाल विवाह निषेध अभियान में दी गई।

जिस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय प्रकाश सोनी ने तुरन्त संज्ञान लेते हुए तालुका विधिक सेवा समिति, पीलीबंगा के अध्यक्ष, पुलिस, प्रशासन आदि को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए जिस पर सभी के सामूहिक प्रयास व तुरन्त कार्यवाही से बाल विवाह रोकथाम की टीम मौके पर पहुंची। बच्ची के जन्म संबंधी दस्तावेज की जांच की तो पाया कि उसकी उम्र का वर्ष 2006 होने से वह नाबालिग है। जिस कारण मौका स्थल पर ही लड़की के माता-पिता को पाबन्द किया कि वे लड़की के बालिग होने तक उसकी शादी नहीं करेंगे अन्यथा बाल विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बाल विवाह के दुष्परिणाम, उसके दुष्प्रभाव और दण्डात्मक कानूनी प्रावधानों के बारे में भी बच्ची के माता-पिता को जानकारी दी गई।




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