सूदखोर की जमानत अर्जी रद
भरुच, गुजरातः (बीके पाण्डेय)। भरुच के एक व्यक्ति ने ब्याजखोर के पास से चार लाख रुपया लिया था। उसने 12.89 लाख रूपया ब्याज के साथ चुका दिया था मगर ब्याजखोर की ओर से और रुपए की मांग किये जाने पर सी डिवीजन पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। ब्याजखोर की ओर से कोर्ट में जमानत पाने के लिए अपील की गई थी।
इसे सरकारी वकील की दलील के बाद कोर्ट ने रद्द कर दिया। भरुच शहर के जाडेश्वर इलाके में रहने वाले व मिस्त्री काम करने वाले एक व्यक्ति को रुपए की जरुरत होने पर उसने अजय महेन्द्र शाह के पास से चार लाख रुपए ब्याज पर लिया था। इसके बदले में उसने प्रति माह दस प्रतिशत वार्षिक के रुप मे 120 प्रतिशत ब्याज के साथ कुल 12.89 लाख रुपए चुका दिये थे मगर इसके बाद भी ब्याजखोर की ओर से और रुपया देने की मांग कर धाक धमकी दी जा रही थी। घटना की प्राथमिकी सी डिवीजन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी जिसके बाद पुलिस ने ब्याजखोर को पकडकर जेल भेज दिया था। जमानत के लिए ब्याजखोर अजय महेन्द्र शाह ने अपील की थी मगर सरकारी वकील परेश पंडया की धारदार दलील के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारि कर दिया।