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लाकडाउन में कौन सी दुकान कब खुलेगी, जानिये नई गाइडलाइन

Posted on: Fri, 07, May 2021 9:34 AM (IST)
लाकडाउन में कौन सी दुकान कब खुलेगी, जानिये नई गाइडलाइन

बस्तीः जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने कहा है कि लाकडाउन की अवधि के दौरान जनपद के शहरी क्षेत्रों, कस्बो, बाजारों आदि में अवस्थित आवश्यक वस्तुओं बायी तरफ की दुकाने सोमवार, बुद्धवार तथा शुक्रवार एवं दाये तरफ की दुकाने मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को खुलेंगी। रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रहेंगा।

उन्होने कहा कि सभी बैंक, बीमा कार्यालय प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन के साथ खुलेंगे। राजकीय बसों को छोड़कर निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित रहेंगा। राजकीय बसों में 50 प्रतिशत सीमा तक ही यात्री संचरण कर सकेंगे और निर्माण सामाग्री की दुकाने पूर्णतः बन्द रहेंगी। साथ ही सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबन्धित रहेंगा। उन्होने कहा कि कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बन्द रहेंगे एवं राजकीय, निजी चिकित्सालय व मेडिकल की दुकाने 24 घण्टे खुली रहेंगी।

मण्डियां सुबह 06.00 बजे से 11.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगी। डेयरी की दुकाने सुबह 06.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा शाम को 05.00 बजे से 07.00 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पम्प और एलपीजी सेवा सुबह 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक अनुमन्य रहेंगा। किराना की दुकाने सुबह 06.00 बजे से 11.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगी। उन्होने कहा कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क, सेनिटाइजर के प्रयोग के साथ क्रय-विक्रय किया जायेंगा। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेन्ट, होटल पूर्णतः बन्द रहेंगे परन्तु होम डिलेवरी अनुमन्य रहेंगी।

उन्होने निर्देश दिया कि निर्धारित दिन व समय के अनुसार आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकाने खुलेंगी व बन्द की जायेंगी। जिसका पर्यवेक्षण संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी पुलिस द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर राजस्व, पुलिस विभाग के माध्यम से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उपर्युक्त निर्देशों का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध भा0द0सं0 की घारा-188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेंगी।




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