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Delhi

GST काउंसिल का फैसला, फंगस की दवाओं पर टैक्स में कटौती, कोविड वैक्सीन पर 5 फीसदी GST जारी

Posted on: Sat, 12, Jun 2021 4:48 PM (IST)
GST काउंसिल का फैसला, फंगस की दवाओं पर टैक्स में कटौती, कोविड वैक्सीन पर 5 फीसदी GST जारी

नई दिल्लीः जीएसटी काउंसिल की 44 वीं बैठक में लिये गये फैसले के अनुसार ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स में कटौती का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5 प्रतिशत जीएसटी को जारी रखने का फैसला किया गया है। जीएसटी दरों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोगियों के आने-जाने में इस्तेमाल होने वाले वाहन यानी एंबुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला किया है। ब्लैक फंगस के इलाज में Tocilizumab और एम्फोथ्रेसिन-बी का इस्तेमाल होता है। इन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है। काउंसिल ने इन दवाओं पर जीएसटी माफ कर दिया है। इसी तरह अब ऑक्सीमीटर पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, हैंड सैनिटाइजर पर 18 से घटाकर 5 प्रतिशत, वेंटिलेटर पर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत जीएसटी किया गया है।

रेमडेसिविर पर 12 से 5 प्रतिशत, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, BiPaP मशीन पर टैक्स 12 से घटाकर 5 प्रतिशत टैक्स किया गया। पल्स ऑक्सीमीटर पर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर टैक्स को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। तापमान मापने के यंत्र पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत टैक्स किया गया है। हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत, हेपारीन दवा पर टैक्स 12 से घटाकर 5 प्रतिशत, कोविड टेस्टिंग किट पर 12 के बजाए 5 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है।




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