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नीयत खराब हो तो अच्छे कामों का भी नतीजा बुरा होता है

Posted on: Sat, 04, Jan 2020 10:10 PM (IST)
नीयत खराब हो तो अच्छे कामों का भी नतीजा बुरा होता है

नीयत साफ न हो हो तो अच्छे कामों का नतीजा भी बुरा होता है। हम संदर्भ लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उस फैसले का जिसमे नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर प्रदेश के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुये थे और योगी सरकार ने उपद्रवियों की सम्पत्ति जब्त कर सरकारी और गैर सरकारी सम्पत्तियों के नुकसान के भरपाई की बात कही थी। यह स्वागत योग्य कदम था, हमने भी सराहना की थी।

लेकिन अपने लेख में दोहरे मापदण्ड पर सरकार का ध्यान खींचते हुये कुछ घटनाओं का जिक्र किया था जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान पब्लिक और गैर पब्लिक प्रापर्टी का नुकसान करते हुये भय का वातावरण बनाया गया था। हालांकि इन मामलों में किसी भी उपद्रवी के खिलाफ रत्ती भर भी कार्यवाही नही हई। बात फिर ले देकर वहीं आयेगी ‘बड़ा मांगे तो चन्दा, छोटा मांगे तो भिखमंगा’ यानी दोहरा मापदण्ड। दोहरे मापदण्ड प्रायः जनता को खास तौर से युवाओं को चिढ़ाते हैं और उनमे कुंठा पैदा करते हैं। शायद युवाओं का अपराध की दुनिया में कदम रखना काफी हद तक इसी कुंठा का नतीजा है। फिलहाल 19 से 21 दिसम्बर के बीच नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुये हिंसक प्रदर्शनों का एक एक उपद्रवी से सरकार हिसाब ले रही है।

यूपी के 9 जिलों के जिलाधिकारियों ने ऐसे 498 लोगों को पहले ही चिन्हित किया है। इनसे करीब 75 लाख की वसूली होनी है। सबसे ज्यादा नुकसान लखनऊ के परिवर्तन चौक पर हुआ था। एडीएम सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक यहां करीब ढाई करोड़ का नुकसान बताया गया है। चूंंकि कार्यवाही बदले की भावना से की जा रही है इसलिये गलती तो होनी है। कानून व्यवस्था की डोर हाथों से सरकने के बाद अपनी भद पिटवाने से बचने के लिये पुलिस ने पुलिसवालों की हत्या का प्रयास करने के मामले में कुछ ऐसे लोगों को नामजद किया है जो उस वक्त सऊदी अरब के मक्का में हज उमरा के लिए गए थे।

कुछ ऐसे लोगों को भी पाबंद करने का नोटिस दिया है जो कई साल पहले दुनिया छोड़ चुके हैं या 90-95 साल के हैं। हालांकि वे बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं लेकिन पुलिस रिकार्ड में वे बसों को तोड़ने और पुलिस चौकियों को आग के हवाले करने वाले उपद्रवियों में शामिल थे। सच सामने आया तो पुलिस का कहना है कि भूल सुधारी जायेगी। सुलेमान 20 दिसंबर को सऊदी अरब के मक्का शहर में काबे के सामने इबादत कर रहे थे, लेकिन पुलिस के मुताबिक ठीक उसी वक्त वह बहराइच में उपद्रवी के भी किरदार में थे। आरोप है कि वह जुमे की नमाज के बहाने मस्जिद में जमा हुए। धारा 144 तोड़ कर जुलूस निकाला। मोदी-योगी मुर्दाबाद के नारे लगाये, पुलिस की हत्या करने की कोशिश की। लिहाजा उन पर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

बता दें कि सुलेमान के पासपोर्ट पर 12 दिसंबर को देश छोड़ने और 28 दिसंबर को भारत वापस आने का इमीग्रेशन का मुहर भी लगा है। पुलिस का कहना है कि हर एफआईआर की पूरी जांच होगी. अगर किसी बेगुनाह का नाम आ गया है तो उसे वापस लिया जाएगा. बहराइच के एसपी सिटी अजय प्रताप सिंह का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति उपद्रव नहीं कर रहा था और उसका नाम किन्ही कारणों से सूची में है तो उसका भली-भांति परीक्षण किया जाएगा. अगर वह व्यक्ति मौके पर नहीं रहा है तो निश्चित रूप से आरोप पत्र में नहीं होगा। यूपी पुलिस के रिकार्ड में फिरोजाबाद शहर में आईपीसी की धारा 107, 116 के तहत जिन लोगों को शांति बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया है, उसमें से एक बन्ने खान भी है, जो 6 साल पहले गुजर गए हैं।

इस मामले में बन्ने खान के बेटे सरफराज का कहना है कि पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए। फिरोजाबाद में ही 93 साल के फसाहत मीर चलने-फिरने में अक्षम हैं। उन्हें भी पाबंद किया गया है, जबकि घर आए पुलिस वाले उनकी हालत देख गए थे। फसाहत मीर के बेटे मोहम्मद ताहिर का कहना है कि दूसरे-तीसरे दिन आकर नोटिस चस्पा कर दिया। इसी तरह सूफी अंसार हुसैन फिरोजाबाद की सूफी अबरार हुसैन अबरारी की दरगाह के सज्जादनशीं हैं. उनके मुरीदों की तादाद बड़ी है. वह भी शांति भंग ना करने को पाबंद किए गए हैं। सूफी अंसार हुसैन का कहना है कि ’मुझे यह समझ में नहीं आया कि पुलिस ने मुझे पाबंद क्यों किया है।

ट्रायल कर रही सरकार

नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर हुये हिंसक प्रदर्शनों के मामले में सरकार ‘‘मुल्जिम भी आप, अदालत भी आप’’वाली कहवात चरितार्थ कर रही है। मसलन हिसंक प्रदर्शनों के दौरान तोड़ फोड़ करने वालों को सरकार खुद ही चिन्हित कर रही है और खुद ही फैसले सुना रही है। सभी आपराधिक मामले कोर्ट में जाते हैं, आरोपों का परीक्षण होता है जिससे किसी निर्दोष को सजा न भुगतनी पड़े तो इस मामले में सरकार सजा कैसे तय कर रही है।

यदि संदर्भित मामले में सरकार सजा तय कर रही है तो दूसरे मामलों में क्यों नहीं। आये दिन महिलाओं और मासूम बच्चियों की इज्जत दरिंदे रौंद रहे हैं, इन मामलों में सरकार सजा क्यों नही तय करती। दरअसल बगैर न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे सजा तय करना खुद एक अपराध है और सरकार ये अपराध कर रही है। इस तरह यदि सरकार फैसले लेती रहेगी तो माननीय अदालतों का क्या होगा। क्या यह न्यायिक प्रक्रियाओं का हनन नही है। क्या ऐसे फैसले तानाशाही प्रवत्ति को रेखांकित नही करते।

हैरान करने वाला बयान

पहली बार ऐसा देखा गया जब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ निषेधाज्ञा लगा दी गयी। हालांकि इसमे भी दोहरे मापदण्ड अपनाये गये। सत्ताधारी दल के तमाम कार्यक्रम कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते रहे। प्रदेश के सभी जिलों मे तो रामजन्म भूमि आंदोलन के दौरान 1992 में भी शायद धारा 144 नही लगी थी। इसी बीच डीजीपी का यह बयान कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की भी इजाजत नही है हैरान करने वाला है।

इण्टरनेट बंद करना भी विफलता

प्रदर्शनों के दौरान कई जिलों की इण्टरनेट सेवायें बंद करके भी सरकार ने अपनी अक्षमता जाहिर किया था। जहां की सेवायें बंद थीं वहां के लोग एक तरह से वहीं कैद कर दिये गये। वे चाहकर भी अपने ही परिजनों और शुभेच्छुओं की सही जानकारी नही ले पा रहे थे। नये जमाने के साथ इण्टरनेट सेवायें बुनियादी जरूरतों में जुड़ चुकी हैं ऐसे में इन पर रोक लगाना कहीं न कहीं मानवाधिकारों के हनन की श्रेणी में आता है।

कांग्रेस पर आरोप

हिंसक प्रदर्शनों के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया गया। भाजपा के छुटभैये नेता से लेकर सांसद विधाये मुख्यमंत्री यहां तक प्रधानमंत्री तक सभी ने कहा कांग्रेस नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर जनता को बरगला रही है। यदि यह सच है तो कार्यवाही तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिये। लेकिन पार्टी के किसी नेता को टारगेट नही किया गया। क्या राजनीतिक दल एक सिक्के के दो पहलू हैं या फिफ्टी फिफ्टी का गेम है। या फिर यह पहले से फिक्स है एक बार तुम हमको गरियाओं फिर हम तुमको गरियायेंगे। फिलहाल उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई करने की आपाधापी में सरकार और पुलिस के स्तर से जो गडबड़ियां की गयी हैं उसे वक्त रहते सुधारा जाना चाहिये। वरना यह सभी जानते हैं कि शीशे के मकान ज्यादा महफूज नही होते खास तौर से वे जिसमे किरायेदार बदलने का सिस्टम हो।


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