11 फरवरी तक नहीं निकाल पायेंगे रोड शो, रैली
बस्तीः जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन में रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाईक, वाहन रैली तथा जुलूस 11 फरवरी तक प्रतिबन्धित रहेंगे। उन्होने बताया कि डोर टू डोर कैम्पेन में 20 व्यक्ति (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) जा सकेंगे तथा रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक प्रचार-प्रसार प्रतिबन्धित रहेंगा।
उन्होने बताया कि आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन संबंधी समस्त गतिविधि के दौरान आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की गयी है। उन्होने बताया कि राजनैतिक दलो एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 1000 व्यक्ति के साथ खुले मैदान में अथवा हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत की अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इनडोर मीटिंग कर सकेंगें।
उन्होने बताया है कि खुली जगह में कोविड मानक का अनुसरण करते हुए जगह की क्षमता का 30 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, के साथ इनडोर मीटिंग किया जा सकता है। उन्होने बताया कि जिले में खुले मैदानों का चिन्हॉकन कर दिया गया है। राजनैतिक दल इन मैदानों में प्रचार प्रसार करने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी, रिर्टनिंग आफिसर को आवेदन पत्र दे सकते है। इसके साथ ही आयोजको द्वारा शारीरिक दूरी के मानको, मास्क पहनने एवं अन्य निवारक मानको का पालन करना अनिवार्य होंगा।