एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग का हंटर-2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान
एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग का हंटर-2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान
लखनऊः चुनाव आयोग ने मीडिया के एग्जिट पोल दिखाने पर रोक लगा दी है। यह रोक 10 फरवरी से 7 मार्च तक रहेगी। यानी पहले चरण के मतदान से अंतिम चरण तक के मतदान के बीच। इस दौरान टीवी चैनल और अखबारों में एग्जिट पोल दिखाने पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग ने कहा कि उल्लंघन करने पर दो साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। बसपा प्रमुख मायावती ने सबसे पहले यूपी चुनाव के टीवी चैनल के एग्जिट पोल रोक की मांग की थी। सपा ने 21 जनवरी को ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी एग्जिट पोल पर रोक लगाने की चुनाव आयोग से मांग की थी।