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चुनाव

नगरपालिका चुनाव लड़ रहे हैं तो ये बातें जानना जरूरी है

Posted on: Tue, 11, Apr 2023 10:09 AM (IST)
नगरपालिका चुनाव लड़ रहे हैं तो ये बातें जानना जरूरी है

बस्ती 10 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है, जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू रहेंगी। उन्होने बताया कि सभी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे।

ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेंगे, जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गो, दलों, व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हों। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नही की जायेंगी। उन्होने यह भी बताया कि मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नही लिया जायेंगा।

पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यो हेतु नही किया जायेंगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह भी बताया गया कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट चुनाव प्रचार के दौरान आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे। राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनके समर्थक पुतला लेकर नही चलेंगे या उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नही जलायेगे अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नही करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झंडा लगाने, झंडिया टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति के अनुमति के बिना नही करेंगे।

ना ही अपने चुनाव कार्यकर्ता एजेंट को ऐसा करने देंगे। उन्होने बताया कि शासकीय, सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन परिसर में विज्ञापन वाल राइटिंग नही करेंगे। कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नही लगायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेंगे। प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एंव साउण्ड बाक्स के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति लेकर ही उपयोग करेंगे। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन, प्रचार सामाग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता ना हो, मुद्रित या प्रकाशित नही करेंगे और ना ही मुद्रित प्रकाशित करायेंगे।

मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकापी भी शामिल है। किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलो, प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नही कराया जायेंगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लघंन करता है तो उसका यह कृत्य भा.द.सं. की धारा 171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होंगा। उन्होने यह भी बताया कि सभाए एवं जुलूस आयोजन के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना होगा। जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन, वीडियों वाहन का उपयोग जिला प्रशासन से अनुमति लेकर करेंगे। रात्रि के 10.00 से प्रातः 06.00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नही किया जायेंगा।

इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत असलहें, लाठी-डण्डे, ईट-पत्थर आदि लेकर नही चलेंगे। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जायेंगा। इसमें टीवी, केबिल चैनल, रेडियो, प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार, विज्ञापन भी शामिल होंगा। उन्होने बताया कि राजनीतिक दल, निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करेंगे। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर रेडियस के अन्दर चुनाव प्रचार नही करेंगे और ना ही वोट मांगेंगे। भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी मतदान केन्द्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नही करेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मंत्री शासकीय दौरे को चुनाव प्रचार कार्य से नही जोड़ेंगे और न ही शासकीय तंत्र अथवा कर्मचारियों का उपयोग करेंगे।


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