पत्नी को सुसाइड के लिये उकसाने के दोषी पति को 7 साल का कठोर कारावास
वाराणसी, उ.प्र.। चार साल पहले पत्नी को सुसाइड के लिये उकसाने के दोषी पति को जिला एवं सत्र न्यायालय के एडीजे पंचम कोर्ट ने बुधवार को 7 साल के कठोर कारावास और 13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया। सह-आरोपी राजकुमारी, बिंदू व भारत भूषण को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
अपर जिला जज (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की कोर्ट में अभियोजन ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के नवापुरा की रहने वाली वादिनी अनिता देवी ने दशाश्वमेध थाने में 6 मार्च 2019 को केस दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने बेटी आरती की शादी अगस्तकुंडा, दशाश्वमेध निवासी विजय पटेल के साथ पांच साल पहले की थी। शादी के बाद से ही दामाद विजय पटेल व ससुराल के अन्य लोग उसकी बेटी को दहेज के लिए मारते-पीटते व प्रताड़ित करते रहते थे। इस बीच 6 मार्च 2019 को दामाद विजय पटेल ने फोन से सूचना दिया कि उसकी बेटी आरती ने फांसी लगा ली है।