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Uttar pradesh

अश्लील हरकत के आरोपी दरोगा की जमानत अर्जी खारिज

Posted on: Wed, 15, Jul 2020 10:08 PM (IST)
अश्लील हरकत के आरोपी दरोगा की जमानत अर्जी खारिज

देवरिया, ब्यूरो (ओ पी श्रीवास्तव) बर्खास्त पुलिस इंस्पेक्टर भीष्म पाल सिंह यादव की जमानत याचिका बुधवार को विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट संख्या तीन ने खारिज कर दिया। इस प्रकार अब भट्नी थाने के पूर्व एसएचओ को उच्च न्यायालय प्रयागराज से ही जमानत मिल सकती है। न्यायाधीश लोकेश कुमार ने अपराध की गंभीरता और समाज पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि भीष्म पाल सिंह यादव पूर्व में देवरिया जनपद के भटनी थाने में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात थे जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान एक युवती से छेड़खानी किए जाने के आरोप में शासन ने बर्खास्त कर दिया है। उनके खिलाफ धारा 354 509 एवं 166 आईपीसी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।




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