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Uttar pradesh

जबरन देह व्यापार समाज के विरुद्ध-हाईकोर्ट

Posted on: Thu, 26, Aug 2021 11:04 AM (IST)
जबरन देह व्यापार समाज के विरुद्ध-हाईकोर्ट

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देह व्यापार से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि जबरन देह व्यापार समाज के विरुद्ध अपराध है। कोर्ट ने आरोपी आकाश को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है किऐसे अपराध के आरोपी सहानुभूति पाने के हकदार नहीं हैं. कोर्ट ने इस आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता आकाश की अर्जी पर दिया है. गौरतलब है कि पुलिस व एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने गौतमबुद्ध नगर के एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर चार लड़कियों को देह व्यापार से मुक्त कराया था. इस मामले में 27 फरवरी 2021 की घटना की 28 फरवरी को सेक्टर 24 थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई. पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने आधे दर्जन जबरन देह व्यापार कराने के आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया था. अपने बयान में लड़कियों ने प्रेमजाल में फंसा कर देह व्यापार में ढकेलने का आरोप लगाया है. याची का कहना था वह निर्दोष है।




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