• Subscribe Us

logo
03 मई 2024
03 मई 2024

विज्ञापन
मीडिया दस्तक में आप का स्वागत है।
Uttar pradesh

लव जिहाद के खिलाफ कानून पर लगी मुहर

Posted on: Tue, 24, Nov 2020 11:30 PM (IST)
लव जिहाद के खिलाफ कानून पर लगी मुहर

लखनऊः ’लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाने पर योगी सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी है. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी. राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शादी के लिए धोखाधड़ी कर धर्मांतरण किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने संबंधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद 15- 50 हजार तक का जुर्माना का प्रवधान है. वहीं शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित कर दिया गया है. अगर कोई भी ग्रुप धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 3 से 10 साल की सजा होगी. उधर, धर्मगुरु धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे डीएम से अनुमति लेनी होगी. कानून के तहत जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कर आता है तो उसे 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई हो सकती है।




ब्रेकिंग न्यूज
UTTAR PRADESH - Basti: भाजपाई हुये पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह GUJRAT - Bharuch: अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की भावुक अपील, ‘‘तानाशाही से देश को बचा लो’’