40 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की कठोर कारवास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड व 1 को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थ दण्ड
देवरिया, 17 फरवरी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एक साथ 40 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की कठोर कारवास एवं 1-1 हजार रुपये का अर्थ दन्ड एवं 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किए जाने की सजा सुनाई। इस संबंध में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
बताया कि 18 जनवरी 1995 को देवरिया जिले के थाना खामपार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बलुवन में प्रतिवादियों ने आक्रामक होकर अजय कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र सुरेश लाल श्रीवास्तव के घर एवं दुकान से सामान लूट लिये जाने के सम्बन्ध में वादी अजय कुमार की तहरीर पर धारा 395,397 भादंसं का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी दिन अजय कुमार उर्फ मुन्ना उपरोक्त ने दो नाली बन्दूक से भीड़ पर फायर भी किया था, जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गयी थी। इस सम्बन्ध में धारा 302,307 भादंसं का अभियोग अभियुक्त अजय कुमार उर्फ मुन्ना के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।
05 नवम्बर 1995 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शुक्रवार को धारा 395,397 भादंसं में कुल 40 अभियुक्तों क्रमशः 1.रामप्रवेश यादव पुत्र सुबा यादव, 2.रामकिशोर वर्मा पुत्र गजोधर वर्मा, 3.प्रभुनाथ पुत्र रामप्रसाद, 4.राधाकिशुन पुत्र रामबालक, 5.जलेश्वर पुत्र सूबेदार, 6.नथुनी पुत्र रमाकान्त, 7. शिवनाथ पुत्र शिवबालक, 8.कौशल किशोर पुत्र रामप्रकाश, 9.अमर नाथ शर्मा पुत्र इमृत, 10.रमायन पुत्र जीउत, 11.किशुनदेव पुत्र रामबालक, 12.पारस पुत्र जगरनाथ, 13.रामकैलाश पुत्र पृथ्वीपति, 14.बलिस्टर पुत्र लक्ष्मण,
15.गंगासागर पुत्र रामसरन, 16. योगेन्द्र पुत्र रघुनाथ, 17.चोकट पुत्र तपेसर, 18.गनेश पुत्र रूदल, 19.लालबहादुर पुत्र रामबचन, 20.सत्यनारायन पुत्र दसई, 21.सत्यनरायन बरई पुत्र रामचरन, 22.केशव शर्मा पुत्र इमृत, 23.सुरेन्द्र पुत्र इमृत, 24.शेषनाथ पुत्र रामसूरत, 25.हरिन्द्र पुत्र जयगोविन्द, 26.संन्तोष पुत्र भगवान, 27.दिनेश पुत्र शिवनरायन, 28.स्वामीनाथ पुत्र राम अवध, 29.हरिचन्द्र पुत्र नवमी, 30.हरिलाल पुत्र रामस्वरूप, 31.भोला पुत्र चानिल, 32.राधेश्याम पुत्र रामनरायन, 33.रामश्रय पुत्र नथुनी, 34. बब्बन पुत्र महावीर, 35.बुनेला पुत्र जामादार,
36.हरेराम पुत्र रामआधार, 37.छोटेलाल पुत्र ठाकुर, 38.राजकिशोर पुत्र सरल, 39.हंसनाथ पुत्र शंकर, 40.रतन पुत्र जगरनाथ निवासीगण ग्राम बलुवन थाना खामपार जनपद देवरिया को 10-10 वर्ष की कठोर कारवास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। जबकि धारा 302,307 भादंसं में अभियुक्त अजय कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र सुरेश लाल श्रीवास्तव निवासी उपरोक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार सम्भवतः देवरिया जिले का यह पहला मामला होगा जिसमें एक दिन में इतने अधिक लोगों के खिलाफ सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है।