पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को मृत्यु दण्ड
इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को मंगलवार को विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई। मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 में संविधान को स्थगित कर इमरजेंसी लागू कर दी थी। इस मामले में उनके खिलाफ दिसंबर 2013 में सुनवाई शुरू हुई थी। मार्च 2014 में उन्हें देशद्रोह का दोषी पाया गया। हालांकि, अलग-अलग अपीलीय फोरम में मामला चलने की वजह से सैन्य तानाशाह का मामला टलता चला गया। मुशर्रफ ने धीमी न्याय प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए मार्च 2016 में पाकिस्तान छोड़ दिया और दुबई चले गए। मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में शासन किया। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और लाल मस्जिद के धार्मिक गुरु की हत्या के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। माध्यम भाष्कर डॉट कॉम