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19 लाख की ठगी मामले में एसडीएम ने दी जमानत, पीड़ितों ने किया हंगामा

Posted on: Wed, 06, Mar 2024 5:16 PM (IST)
19 लाख की ठगी मामले में एसडीएम ने दी जमानत, पीड़ितों ने किया हंगामा

देवरिया, ब्यूरो (ओपी श्रीवास्तव)। जिले में फर्जी ट्रेडिंंग कंपनी बनाकर 12 लोगों से 19.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आजमगढ़ जिले के एक जालसाज का पुलिस ने सोमवार को शांति भंग में चालान कर दिया। पुलिस ने उसे एसडीएम कोर्ट में मंगलवार को पेश किया, जहां से उसे तत्काल जमानत मिल गई। जमानत होते ही ठगे गए लोगों का आक्रोश बढ़ गया।

उन्होंने कलक्ट्रेट परिसर में पुलिस और थाना प्रभारी कोतवाली के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पुलिस प्रशासन और कोतवाल को अत्यंत आपत्तिजनक भद्दी गालियां दिया। ठगे गए लोगों में इतना आक्रोश था कि पुलिस ने आरोपी को सुरक्षित तरीके से एसडीएम कोर्ट में पेश किया और जमानत मिलने के बाद अपने सुरक्षा में लेकर उसे शहर सीमा से बाहर भी पहुंचाया। वरना पीड़ित और आक्रोशित लोग आरोपी को पीट-पीट कर उसका हालात खराब कर देते। इस संबंध में अपर पुलिस अधिक दीपेंद्र नाथ मिश्रा ने बुधवार को बताया कि प्रकरण की जानकारी है और इसकी जांच कराई जा रही है।

इस संबंध में बताया जाता है कि देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना निवासी धनंजय कुमार तिवारी ने अपर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आजमगढ़ जिले के कोतवाली थाने के सिविल लाइंस निवासी अखिलेश सिंह के विरुद्ध दर्जन भर लोगों से 19.5 लाख रुपये ट्रेडिंग कंपनी रेडिएशन ग्लोबल के नाम पर पैसा लेकर फरार होने का आरोप लगाया था। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी एवं धनराशि हड़पने के मामले में धारा 406 एवं 420 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया।

साथ ही शांति भंग की आशंका के मद्देनजर कोतवाली थाना की पुलिस ने 107, 116 सीआरपीसी की कार्रवाई की थी। जिसमें थाने की पुलिस ने मंगलवार को आरोपी व्यक्ति को एसडीएम सदर की कोर्ट में पेश किया था। बताया जा रहा है मंगलवार को जमानत मिलने की जानकारी होने पर पीड़ितो ने नाराजगी जताते हुए सीधे कलक्ट्रेट पहुंचे। जमानत से पहले देर शाम तक ठगे गए युवक कोर्ट में जमे थे और जमानत का विरोध कर रहे थे। जमानत मिलने के बाद नाराज़ युवको और महिलाओं ने सडीएम के जाते समय उनके साथ भी अभद्रता की और वाहन के आगे आकर जमानत देने का विरोध जताया। यह देखकर सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने युवको और महिलाओं को वाहन के आगे से हटाया।

इस बीच कोतवाली थाने की पुलिस आरोपी को लेकर कोतवाली थाने पर आ गई। जिसकी जानकारी मिलने पर देर शाम तक पीड़ित कोतवाली पहुंचे और डटे रहे। कहा जाता है कि इसी दरम्यान कोतवाली पुलिस ने धीरे से जालसाज अखिलेश को कोतवाली से बाहर निकाल दिया। इस मामले में कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बुधवार को बताया कि पंजीकृत मकुदमा की धारा के अंतर्गत सजा सात साल से कम है। इस कारण गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। दोनों पक्षों में खासी तनातनी की स्थिति थी। इस कारण सीआरपीसी की धारा 151 में चालान किया गया। उन्होंने कहा कि आक्रोशित महिलाओं और अन्य लोगों द्वारा पुलिस के प्रति गालियां देने की जानकारी नहीं है।




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