नये नियम ला रही है सरकार, हफ्ते में तीन दिन मिलेगी छुट्टी
नई दिल्लीः केन्द्र की मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है. नये नियमों से कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का विकल्प मिल सकता है. हफ्ते में पांच या छह दिन की जगह सिर्फ 4 दिन काम करने का बेनेफिट मिल सकता है. हालांकि, इससे आपके एक दिन के काम के घंटे 9 से बढ़कर 12 घंटे हो सकते हैं। हालांकि, लेबर यूनियन 12 घंटे नौकरी करने का विरोध कर रही हैं।
कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है. मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम नहीं माना जाता है. ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है. कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा।
नए नियमों के तहत काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 घंटे रखी गई है, ऐसे में काम के दिन घटकर 5 से 4 हो सकते हैं. वहीं हफ्ते में तीन की छुट्टी मिलेगी। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50 प्रतिशत या अधिक होना चाहिए. इससे ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा. बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जानें वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है. अगर ऐसा होता है जो आपके घर आने वाली सैलरी घट जाएगी रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।