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Uttar pradesh

बिना अनुमति न बजायें लाउडस्पीकर-डीएम

Posted on: Fri, 12, Jan 2018 10:58 PM (IST)
बिना अनुमति न बजायें लाउडस्पीकर-डीएम

फैजाबाद ब्यूरो (विनोद तिवारी) जिलाधिकारी डा. अनिल कुमार की अध्यक्षता में ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियन्त्रण), नियम 2000 यथा संशोधित के प्रविधानो का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रो के पुलिस अधिकारियो तथा एसडीएम को निर्देश देते हुये कहा कि आप अपने-अपने क्षेत्रो में स्थिति ऐसे सभी धार्मिक, सार्वजनिक स्थलो पर जहां स्थायी रूप से लाउडस्पीकर या अन्य किसी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यन्त्र का प्रयोग किया जा रहा है, का चिन्हीकरण राजस्व, पुलिस अधिकारियों की टीम बनाकर तत्काल करें। चिन्हीकरण के समय जो टीम इन स्थलो पर जायेगी। वो यह ज्ञात करेगी कि इनमें से कितने धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र बिना अनुमति के प्रयोग में लाये जा रहे है। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानो तथा न्यायालयो के 100 मीटर की दूरी तक किसी भी दशा में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यन्त्रो को बजाने की अनुमति नही दी जायेगी। उक्त आदेशो का कड़ाई के साथ पालन किया जायें।




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