बस्ती में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 40 हजार जुर्माना
बस्ती, 19 मार्च। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लालगंज पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40,000 रूपये के अर्थदण्ड सजा सुनाया है। इस मामले में वादी ने लालगंज पुलिस को 28 अप्रैल 2022 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी चाय की दुकान पर पत्नी व 4 साल की बच्ची मौजूद थी।
वह सामान लेने बाजार गया था। भुलई यादव पुत्र राम प्यारे उसके चाय की दुकान पर आया। उसकी पत्नी से समोसा लिया। उसकी पत्नी पानी लेने दुकान के पीछे गड्ढे में लगे नल पर गयी थी। 4 साल की मासूम को भुलई यादव उठाकर नदी के किनारे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता चिल्लाई तब उसकी पत्नी आवाज सुनकर दौड़कर उसके पास गयी। इतने में भुलई यादव पीड़िता को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।