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Uttar pradesh

यूपी सरकार द्वारा घोषित मुआवजा नाकाफी, डियूटी के दौरान संक्रमण से हुई मौत पर एक करोड़ हो मुआवजा

Posted on: Wed, 12, May 2021 8:49 AM (IST)
यूपी सरकार द्वारा घोषित मुआवजा नाकाफी, डियूटी के दौरान संक्रमण से हुई मौत पर एक करोड़ हो मुआवजा

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से हुई मौतों के मामले में राज्य सरकार की तरफ से घोषित मुआवजे को नाकाफी बताया है. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और सरकार से मृतक कर्मचारियों के परिजनों को एक-एक करोड़ मुआवजा देने पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अध्यापकों, शिक्षामित्रों को जबरन चुनावी टास्क पर लगाया गया, जिससे लोगों की मौत हुई. मुआवजा पर्याप्त नहीं है. कोर्ट ने राज्य सरकार को एक करोड़ तक मुआवजा देने पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। यूपी सरकार ने इससे पहले हाईकोर्ट को बताया था कि वह मारे गए कर्मचारियों को 35 लाख रुपये दे रही है. हाईकोर्ट ने कहा कि यह राशि बहुत कम है. इसे कम से कम-एक-करोड़ होना चाहिए. कोर्ट ने सरकार व आयोग से पूर्व में घोषित मुआवजे की राशि को वापस लेने को कहा है।




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