नहीं मिलेगा अतीक अहमद को पैरोल
प्रयागराज (एस. पी.त्रिपाठी) पूर्व सांसद अतीक अहमद के पैरोल पर रिहा होने की जमानत अर्जी सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी। अतीक को गुजरात स्थानांतरित करने के आदेश अभी नैनी जेल प्रशासन को नहीं मिले हैं, इसलिए उनके स्थानान्तरण की कार्यवाही फिलहाल चुनाव तक रुकी रह सकती है।
बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद नैनी जेल में बंद हैं और वह वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते थे. पैरोल पर रिहा होने के लिए उन्होंने अर्जी दी थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने कहा कि उपरोक्त तथ्य, परिस्थिति, विधिक उपबन्धों तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित संदर्भित आदेश के आलोक में अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से दिये गये शार्ट टर्म बेल से संबंधित प्रार्थना पत्र में कोई विधिक आधार नहीं है।