राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवम्बर को
हरदोई: (सूचना विभाग) नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, अपर जनपद एवं सत्र न्यायधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट राम करन ने बताया है कि मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय, मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उच्चतम न्यायालय से तहसील स्तर तक न्यायालयों में एक साथ 12 नवम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा जिसमें 18 बिन्दुओं सहित लंबित वादों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया जायेगा।
उन्होने बताया है कि लोक अदालत में भूमि अध्यापित वादों, बैंक वसूली, किरायेदारी, फोरम, नगर पालिकाध्नगर पंचायत, टैक्स वसूली, सेवा निवृत्तिक परिलाभों, पंजीकरणध्स्टाम्प, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क, मेड़बन्दी एवं दाखिल खारिज, पर्यावरण प्रदूषण, अध्यापकों का वेतन भुगतान, राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र, सेवा विवाद, श्रम विवाद, आयकर, बैंक, वित्तीय संस्थान, सभी प्रकार के चालान आदि प्र्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।