हत्याभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास
देवरिया 10 अगस्त, ब्यूरो (ओपी श्रीवास्तव)। देवरिया जिले में न्यायालय द्वारा हत्या के चार आरोपियों को सश्रम आजीवन कारवास से दंडित किया गया है। उकत संबंध में जानकारी देते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद ने गुरुवार को बताया कि 21 अगस्त 2018 को देवरिया जिले के बनकटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छितौनी के रहने वाले उमाशंकर राय की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई थी।
इस संबंध में 23 अगस्त 2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 144 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 323, 504, 506, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीकृत हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक की पुत्री नेहा राय ने बनकटा पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। मामले में मृतक के गांव के ही रहने वाले कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमै पुलिस ने चार्ज शीट दाखिल कर दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार मनोज तिवारी ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों तथा उभय पक्ष के साक्ष्यों, तर्कों एवं बहस सुनने के उपरांत गुरुवार को आरोपी दान सिंह यादव, अमित कुमार राय, देवेन्द्र यादव और रंजीत यादव को खुले न्यायालय में सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त पर पांच पांच हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट कक्ष संख्या 4 द्वारा दो आरोपियों के ख़लिफ़ पर्याप्त साक्ष्य ना मिलने पर संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया।