चुनाव प्रचार सामग्रियों में सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहने की सलाह
बस्ती 03 अप्रैल। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने राजनीतिक दलों के साथ साथ अधिकारियों को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त चुनाव की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की सलाह दिया है। उन्होने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव में गैर जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों के उपयोग के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरों के मुद्दे पर बहुत चिंतित है। उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग तथा न्यायालय के निर्देशो के अनुपालन में दिनांक 18 अगस्त 2023 के परिपत्र के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश प्रसारित किया गया है।
राजनीतिक दलों के साथ-साथ चुनाव पदाधिकारियों द्वारा चुनाव सामग्री में प्लास्टिक का पहले उपयोग न करने से लेकर विभिन्न चरणों जैसे कि चुनाव पूर्व, प्रचार, मतदान, मतगणना आदि शामिल है. के दौरान सामग्री की छपाई और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्य और पुस्तकों की भौतिक छपाई को कम करने और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी सामग्री अनुदेशों की छपाई में पर्यावरण अनुकूल उपायों की बढ़ावा देने के लिए संदर्भ, उपयोग के लिए रूपरेखा जारी की गयी है।
उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर चुनाव प्रक्रिया पर सामान्य सिद्धांत अपशिष्ट का पृथक्करण में सभी चुनाव प्रक्रियाओं और आयोजनों में केवल पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग करें और सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह बचें। उन्होंने कहा कि कागज का अल्पीकरण किया जाये, जिसमें मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों और चुनावी सामग्री के लिए कागज का उपयोग कम से कम करें। ईंधन का अल्पीकरण के सम्बन्ध में बताया कि परिवहन के लिए पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाय, कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाय, अभियानों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाय।