अब पता चलेगा आंटे दाल का भाव, जानिये क्या क्या मंहगा हुआ
नेशनल डेस्कः अभी तक आपको आंटे दाल का भाव नही पता चला था तो अब पता पता चल जायेगा। केन्द्र की मोदी सरकार ने आज से जरूरत की कई चीजों को महंगा कर दिया है। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आज से दही, लस्सी, चावल और आटा समेत कई रोलमर्रा के जरूरतों की चीजें महंगी हो जाएंगी। हलांकि व्यापारी इसक वृद्धि का विरोध कर रहे हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया। बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं अनब्रांडेड प्री-पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक सर्विस आदि पर सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया है। अब इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी की वसूली होगी।
इतना ही नहीं एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। इतना ही नही हॉस्पिटल द्वारा 5000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, के रूम पर छूट लागू रहेगी। वर्तमान में 1000 रुपए से कम के होटल रूम पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा से उड़ने वाली फ्लाइट जो अब तक कर मुक्त थी, उसमें अब केवल इकोनॉमी क्लास पर ही जीएसटी से छूट प्राप्त होगी और बिजनेस क्लास में सफर करने पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। वेयर हाउस में ड्रायफ्रूट्स, मसाले, खोपरा, गुड़, कॉटन, जूट, तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, चाय, कॉफी इत्यादि के स्टोरेज की सेवाएं अब तक करमुक्त थीं, उन्हें अब कर के दायरे में लाया गया है और ऐसी सेवाओं पर अब 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। कृषि उपज के स्टोरेज किए जाने पर वेयर हाउस के फ्यूमीगेशन की सेवा पर कर से छूट थी। अब इस पर भी 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।