आदेशों की अवहेलना, दरोगा को न्यायमूर्ति ने फटकारा, शोकाज नोटिस
देवरिया, ब्यूरो (ओ पी श्रीवास्तव) देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना अध्यक्ष के विरुद्ध माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन कक्ष संख्या 21 जनपद देवरिया ने आदेशो का अनुपालन न किए जाने के बाबत रामपुर थाना प्रभारी को कड़ी चेतावनी देते हुए व्यक्तिगत रूप से 2 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु आदेश पारित किया है।
उल्लेखनीय है कि न्यायिक अधिकारियों के द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्रकरण की विवेचना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर किए जाने का आदेश किया जाता है। परंतु संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा तीन तीन महीने तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। हालांकि इस सम्बन्ध में कई बार न्यायिक अधिकारियों द्वारा पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों से भी शिकायतें दर्ज कराई जाती है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। यही कारण है इस मामले में पुलिस थाना प्रभारियों द्वारा अक्सर लापरवाही की जाती है।