खनन मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब
नैनिताल (कुंदन शर्मा) गंगा में अवैध खनन और गंगा तट पर स्टोन क्रेशर के मामले में उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए अगले 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा हैं। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, औद्योगिक सचिव और जिलाधिकारी हरिद्वार से जवाब मांगा है कि गंगा से स्टोन क्रेशर को पांच किलोमिटर दूर करने को लेकर दिये आदेश पर क्या कार्यवाही की गयी। कोर्ट ने गत 3 मई को न्यायालय ने स्टोन क्रेशर को गंगा तट से हटाने के आदेश दिये थे।
यही नही इससे पूर्व में प्रदूषण नियंत्रक कंट्रोल बोर्ड भी सभी स्टोन क्रेसरों को गंगा से पांच किलोमीटर दूर करने के निर्देश 16 दिसंबर 16 को ही जारी कर चुका था। जिसका पालन न होने पर मातृ सदन ने कोर्ट की अवमानना को लेकर वाद दायर किया था। 16 मई को चीफ सेक्रेटरी, औद्योगिक सचिव और जिलाधिकारी हरिद्वार को नोटिस जारी किया था। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, औद्योगिक सचिव और जिलाधिकारी हरिद्वार से प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और उच्च न्यायालय के आदेश लागू न होने का जवाब अगले 24 घंटे में मांगा है।