हल्द्वानी में धारा 144 लागू
हल्द्वानी: (विक्रम सिंह) सूबे के हालातों के मददेनजर जनपद की कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिलाधिकारी दीपक रावत ने हल्द्वानी तथा रामनगर परगना क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से धारा 144 प्रभावी कर दी है। श्री रावत ने बताया कि धारा-144 आगामी 28 मार्च तक प्रभावी रहेगी। आवश्यकता पडने पर इसको बढाया जायेगा। उन्होने रविवार की सांय से 28 मार्च तक जनपद की सभी देशी विदेशी मदिरा की दुकानो के साथ ही सभी प्रकार के बार एवं कैन्टीन बन्द रखने के आदेश दिये है। इसके अलावा श्री रावत ने परगना हल्द्वानी तथा रामनगर क्षेत्र के अन्तर्गत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों को भी ऐतिहात के तौर पर 28 मार्च को बन्द रखने के निर्देश भी दिये है। उन्होने कहा कि केवल वही विद्यालय खुले रखे जायेगे जहां बोर्ड की परीक्षायें संचालित की जा रही है।
जिलाधिकारी श्री रावत ने बताया कि यह सभी आदेश हल्द्वानी परगने के क्षेत्र कालाढूगी तथा लालकुआं मे भी प्रभावी रहेंगे। उन्होने उपजिलाधिकारी हल्द्वानी तथा रामनगर को आदेशित किया है, कि वह धारा-144 का कडाई से पालन सुनिश्चित कराये, साथ ही शराब की दुकानों एवं स्कूल बन्दी के आदेश का भी अनुपालन सुनिश्चित करेे। जिलाधिकारी ने जनसाधारण से अपील की है कि वह इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करे जिससे धारा-144 का उल्लंघन होता हो। उन्होने कहा कि जिलेभर मे किसी भी प्रकार के धरने प्रदर्शन, जलूस एवं जनसभाओं का आयोजन बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के नही होगा। कानून एवं शान्ति व्यवस्था के साथ खिलवाड करने वाले लोगो के साथ प्रशासन शक्ति से निपटेगा।
जिलाधिकारी श्री रावत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वीटी अग्रवाल को निर्देश दिये है कि संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों मे व्यापक संख्या में पुलिसबल तैनात किये जाए, ताकि किसी अनहोनी घटना से तत्काल निपटा जा सके। उन्होने जनपद के सभी पूर्व मंत्रियों एवं विधायकों के आवासों पर कडी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही विशेष चैकसी रखी जाए। उन्होने पुलिस महकमे को नैनीताल राजभवन तथा माननीय उच्च न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण भवनो की सुरक्षा के निर्देश दिये है।