दुष्कर्म मामले में देवर दोषी
दरभंगाः (राजेश कुमार साहू) फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मो. खुर्शीद आलम ने यौनाचार के आरोप में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नौशाद आलम को दफा 497 भादवि के तहत दोषी करार दिया गया है। सजा के विन्दु पर 24 मार्च को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश राम ने बहस किया।
श्री राम के अनुसार उपर्युक्त अभियुक्त के विरुद्ध पीड़िता ने 19 अगस्त 2011 को मारपीट एवं दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी लहेरियासराय थाने में भादवि के तहत दर्ज करवाई थी। जिसमें मारपीट का आरोप लगाते हुए अभियुक्त की पत्नी अफरीन परवीन, सास नसीमा खातून, साली शब्बो खातून को भी आरोपी बनाया था। न्यायालय अभियुक्त नौशाद आलम को दोषी करार दिया।
वहीं अन्य को संदेह का लाभ देते हुए मुक्त करने का आदेश दिया गया। घटना 30 जुलाई 2011 से दस अगस्त 2011 तक की बतायी गयी है, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि नौशाद आलम देवर हैं। पति अरब में रहते हैं। अभियुक्त बराबर छेड़खानी एवं दुष्कर्म करता है। पंचायत होने पर अभियुक्त निकाह के लिए तैयार हो गया। बाद में मुकर गया। सभी अभियुक्तों ने उससे मारपीट किया।