29 साल पुराने मामले में सांसद को 1 साल की सजा, फिर जमानत
मीडिया दस्तक न्यूज, देवरिया। कहते हैं भारत का कानून थोड़ा धीमा चलता है लेकिन वह किसी को छोड़ता नहीं है। करीब 29 साल पुराने एक मामले में कानून का शिकंजा एक सांसद के ऊपर चल और सांसद ने न्यायालय से मैं उपस्थित होकर अपनी जमानत कराई। न्यायालय ने सांसद को जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। यदि जुर्माना नहीं भरा तो सजा की अवधि बढ़ सकती है।
मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के देवरिया लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमापति राम त्रिपाठी को गोरखपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभास त्रिपाठी ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने के आरोप में गुरुवार को एक वर्ष की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के तत्काल बाद सांसद द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सांसद को रिहा कर दिया। सांसद के साथ ही इस मामले में एक अन्य भाजपा नेता संतराज यादव भी समान रूप से आरोपी घोषित किए गए हैं तथा उनकी भी जमानत हो गई।
अभियोजन अधिकारी अम्बरीष चन्द्र मल्ल का कहना है कि अपराधिक घटना 16 जुलाई 1994 की बताई जाती है, जब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी गोरखपुर आ रहे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार उस समय बेलीपार थाना अंतर्गत नौसढ़ में शांति व्यवस्था के लिए उपनिरीक्षक शिवमंगल सिंह तैनात थे जो अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
अभियोजन पक्ष का कहना है कि आडवाणी के नौसढ़ चौराहे से शहर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद उक्त आरोपी नेताओं सहित अज्ञात करीब 100 भाजपा नेताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया और हंगामा करने लगे तथा ड्यूटी पर तैनात दरोगा के समझाने पर भी शांत नहीं हुए एवं उनके साथ मारपीट की। यह भी आरोप है कि दरोगा का सर्विस रिवाल्वर छीनने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में महोदय का पक्ष जानने के लिए कई बार उनके मोबाइल पर टेलीफोन किया गया लेकिन उनका मोबाइल नहीं उठा।