नाबालिग संग दुष्कर्म, हत्या मामले में सोनभद्र की अदालत ने सुनाई फांसी की सजा
यूपी डेस्कः करीब 8 साल पहले नाबालिग संग हुये दुष्कर्म व हत्या के एक मामले में दोषी शहजाद को अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, सोनभद्र पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दो लाख रुपए अर्थदंड जिसे न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा दी गई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मे मुताबिक विंढमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित व्यक्ति ने 10 जनवरी 2013 को थाने में दी तहरीर में शहजाद पर आरोप लगाय था. इसमें उसने कहा था कि उसकी सात वर्षीय बेटी सुबह 9 बजे घर से खेलने के लिए निकली थी जो वापस नहीं लौटी. जब उसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि हैंडपंप पर विंढमगंज थाना क्षेत्र के हरपुरा गांव निवासी शहजाद पुत्र सफी उल्लाह बेटी से कुछ बातचीत कर रहा था. दोपहर बाद 1ः30 बजे दिन में बेटी की नग्न लाश अरहर के खेत में मिली. जिसे देखने पर लग रहा था कि उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी उसी के कपड़े से गला दबाकर हत्या कर दी गई हो। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी शहजाद को फांसी एवं दो लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।