बिहार में रेपिस्ट को सजा ए मौत
पटनाः बिहार के गोपालगंज जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में आरोपी को एडीजे भरत तिवारी ने फांसी की सजा सुनाई है। मार्च 2017 में मांझा थाना के पिपरा गांव में एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर लिया गया था।
इस पर उसके परिजनों ने पुलिस को शिकायत दर्ज कर छानबीन शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने गुजरात के बड़ोदरी जिले में नाबालिग का शव जली हुई अवस्था में बरामद किया था। इस मामले में मांझा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें मांझा थाने के कर्णपुरा गांव के अजित कुमार को आरोपी घोषित किया गया था। गोपालगंज एडीजे कोर्ट में केस की सुनवाई करते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉस्को दरोगा सिंह तथा बचाव पक्ष की और से प्रभुनाथ सिंह ने अंतिम बहस की।