विधानसभा में हुई फर्जी नियुक्तियों के जांच के आदेश
इलाहाबादः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती में कथित धोखाधड़ी की जांच का आदेश दिया है। मामले में पूर्व की सपा सरकार की फजीहत तय है। न्यायमूर्ति ए.पी. साही और न्यायमूर्ति डी.एस. त्रिपाठी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव को वर्ष 2015-16 के दौरान की गई इस भर्ती की प्रक्रिया में कथित धोखाधड़ी की जांच करने का निर्देश दिया। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी।
अदालत ने यह आदेश दीपक कुमार राय और 18 अन्य लोगों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याचिकाकर्त्ताओं का आरोप है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं की गई थीं। याचिकाकर्त्ताओं ने ऐसे 6 व्यक्तियों के विवरण उपलब्ध कराए थे जिनके नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में नहीं होने के बावजूद उनका चयन किया गया था। याचिकाकर्त्ताओं का यह भी आरोप है कि सफल उम्मीदवारों में करीब एक दर्जन उम्मीदवार सिद्धार्थ नगर जिले की ईटवा तहसील से हैं और वे समाजवादी पार्टी के एक नेता के करीबी माने जाते हैं। माना जा रहा है कि सपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पाण्डेय पर गाज गिर सकती है।