अब विधायक नही रहे आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला
प्रयागराजः समाजवादी पार्टी में दूसरे नम्बर के नेता आजम खान मुसीबतों से घिरते जा रहे हैं। रामपुर से सपा सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दिया। अब वे विधायक नही रहे। 2017 के चुनाव में अब्दुल्ला रामपुर की स्वार सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। बसपा नेता नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला की उम्र को आधार बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
दलील दी थी कि, चुनाव के वक्त अब्दुल्ला 25 साल के नहीं थे, बल्कि उस वक्त उनकी उम्र करीब 11 महीने कम थी। अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी उम्र 26 साल बताई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा नेता नवाब काजिम अली 20.5 प्रतिशत वोट पाकर तीसरे नंबर पर थे। उसके बाद काजिम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि अब्दुल्ला की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 है।
काजिम का कहना था कि अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने के लिए जाली दस्तावेज दाखिल किए और झूठा शपथपत्र लगाया था। काजिम ने दावे के तौर पर कई दस्तावेज भी कोर्ट को दिए। काजिम ने अब्दुल्ला आजम के हाईस्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट समेत कई दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि को आधार बनाया। उन्होंने निर्वाचन रद्द किए जाने की मांग करते हुए नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। अब्दुल्ला आजम की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी कि प्राइमरी में दाखिले के समय शिक्षक ने गलत जन्मतिथि अंकित कर दी थी।