12 साल बाद मिली मारपीट मामले में सजा
दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर बंगालः (लक्ष्मी शर्मा) दक्षिण दिनाजपुर जिले के महकमा अदालत गंगारामपुर बुनियादपुर में साल 2007 से चल रहे मारपीट के एक मामले की सुनवाई हुई। जज अरुणिमा भट्टाचार्य ने मामले में अपना फैसला सुनाया। सरकारी वकील राकेश पंडित ने बताया कि इस मामले के दो आरोपियों को सजा हुई है।
यह केस 2007 में दिनाजपुर जिले के कुसमुंडी थाना इलाके के कुमार चौक का है। 19 जुलाई 2007 को कुशमंडी थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता रहीमुद्दीन अहमद ने तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिनमें एक महिला व दो पुरुषों को आरोपी बनाया गया था। इनके नाम आछीया खातून, हैदर अली व आबदूस सरकार है। इन पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। ये सभी शिकायतकर्ता के पड़ोसी हैं। इन्होंने शिकायतकर्ता को मारा पीटा था। जज अरूनिमा भटाचारय ने सभी सूनवाई व गवाहो पर गौर करते हुए दोनों आरोपी हैदर अली व आबदूस सरकार को सजा सूनाइ वहीं आछीया खातून को निर्दोष करार दिया।