अवैध पार्क की गई गाड़ियों को डम्प करेगी पुलिस
देहरादूनः (कुंदन शर्मा) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल स्थित सूखाताल झील सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शहर की सड़कों से अवैध रूप से पार्क की गई गाड़ियों को क्रेन की मदद से हटाने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश सुधांशू धूलिया और न्यायमूर्ति यू.सी.ध्यानी की खंडपीठ ने प्रशासन को दो क्रेन किराए पर लेकर कल से सफाई शुरू कर इन वाहनों को बल्दीयाखान और नारायण नगर में डम्प करने को कहा है। न्यायालय ने जिला प्रशासन से तीन दिन के भीतर नगर की पार्किंगों का ब्यौरा होटल एसोसिएशन को मुहैय्या कराने को कहा है तांकि पार्किंग के लिए होटल एसोसिएशन द्वारा बनाए गए ऐप को सॉफ्टवेयर से लिंक किया जा सके। न्यायालय ने होटल एसोसिएशन और पुलिस अधिकारियों को हाई कोर्ट के सेंट्रल प्रोजेक्ट कम्युनिकेटर के साथ बैठकर ऐप पर चर्चा करने को भी कहा है। मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होनी तय हुई है।