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Bihar

शराब तस्कर को उम्र कैद व जुर्माना

Posted on: Fri, 01, Mar 2019 5:31 PM (IST)
शराब तस्कर को उम्र कैद व जुर्माना

पटनाः बिहार राज्य में शराब बंदी को तीन वर्ष होने को हैं लेकिन तस्करी पर लगाम नहीं लग पायी। इस मामले में गुरुवार को एडीजे द्वितीय सह विशेष जज उत्पाद रंजीत कुमार सिंह के न्यायालय ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

साथ ही शराब तस्करी में शामिल दो अभियुक्तों को आठ-आठ वर्ष की सश्रम कारावास एवं ढाई-ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड नहीं दिए जाने पर अतिरिक्त सजा दी जाएगी। तीनों अभियुक्तों को बीते 13 अक्टूबर को सूर्यगढ़ा पुलिस ने तस्करी के दौरान गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने चार माह 13 दिन में तीनों को सजा सुनाई है। राज्य में शराबबंदी के करीब तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। पहली बार तस्करी के अवैध कारोबार से जुड़े दोषियों को सख्त सजा सुनाई गई है। अभियुक्तों में शराब लदे ट्रक का चालक झारखंड का बोकारो निवासी पूर्णजिंदर सिंह (आजीवन कारावास) के अलावा जमुई का विकास कुमार व बेगूसराय का गुंजन कुमार शामिल है।




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