ऑर्डर ऑर्डर.... ‘‘गर्भवती विवाहिता की हत्या मामले में सास ससुर को उम्र कैद’’
यूपी डेस्कः कुशीनगर में एक गर्भवती महिला की हत्या किये जाने के मामले ने जनपद न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के दौरान दोषी पाए गए पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। मामला 5 साल पुराना है। जिला शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव ने बताया कि महराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी रामाशंकर ने कुशीनगर जिले के खड्डा थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया था।
उन्होंने बताया था कि अपनी 22 वर्षीय पुत्री अंबा की शादी घटना से दो साल पहले शाहपुर गांव के नौका टोला निवासी भीखम के पुत्र सन्तोष के साथ की थी। जब से उनकी पुत्री ससुराल गई, तभी से दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था। इसकी शिकायत उसने फोन पर कई बार की थी। रामाशंकर ने बताया कि 28 मार्च 2018 को शाम करीब सात बजे दहेज के लिए पति, सास और ससुर ने गला दबाकर उनकी बेटी की हत्या कर दी। वह गर्भवती थी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। घटना के बाद से ही तीनों आरोपी जेल में थे। शुक्रवार को इस मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। वादी की तरफ से 12 और प्रतिवादी की तरफ से दो गवाह पेश हुए। जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अम्बा के पति संतोष, ससुर भीखम और सास सोनमती को हत्या का दोषी पाया। उन्होंने तीनों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड न दे पाने की स्थिति में पांच-पांच साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।