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घर में आग लगाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 साल की सजा व 10 हजार का अर्थदण्ड

Posted on: Thu, 28, Mar 2024 9:22 AM (IST)
घर में आग लगाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 साल की सजा व 10 हजार का अर्थदण्ड

बस्ती, 27 मार्च (जीशान हैदर)। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के उपरान्त आग लगाकर घर जलाने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 10,000 के अर्थदंड की अदालत ने सजा सुनाई है। 08 दिसम्बर 2006 को वादी ने पैकोलिया पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षियों ने लाठी डंडे व फरसा से प्राण घातक हमला किया है।

इसके संबंध में थाना पैकोलिया पर अभियोग पंजीकृत करवाई गई। इसके बाद बौखलाहट में उन्होने 09 दिसम्बर को घर को आग लगा दिया। इससे घर का सारा सामान जल गया। इस संबंध में थाना पैकोलिया पर एफआईआर दर्ज की गई और विवेचना शुरू हुई। विवेचना के दौरान अभियुक्त कनिक राम यादव पुत्र जयलाल यादव निवासी भानपुर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के उपरान्त न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एम0पी0 एम0एल0ए0) सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती ने अभियुक्त कनिक राम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।




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