अपर जिला मजिस्ट्रेट ने 24 गुण्डों को किया जिला बदर
प्रतापगढ़: (शिवेश शुक्ला) प्रधानी चुनाव में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देष्य से ऐसे लोगों को जिनसे शान्ति व्यवस्था भंग होने का अन्देषा पुलिस की जांच रिपोर्ट में पाया गया है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के प्रथम चक्र यानि सदस्य जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव में जिनकी छवि अच्छी नहीं पायी गयी है उनके विरूद्ध उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3/3 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुये अपर जिला मजिस्टेªट पुनीत शुक्ल ने तत्काल प्रभाव से आगामी 6 माह के लिये जिला बदर का आदेष दिया है।
आज जारी आदेष में अपर जिला मजिस्टेªट शुक्ल ने थाना फतनपुर के ग्राम चांदपुर मनीष कुमार पुत्र जितेन्द्र कुमार दूबे और कोयम निवासी ज्ञानचन्द्र यादव पुत्र पाॅचू, थाना कन्धई के पूरेदेवजानी निवासी उस्मान पुत्र जहीर, थाना कोतवाली पट्टी के रामपुर बेला निवासी बच्चा लाल यादव पुत्र महराजदीन यादव, थाना आसपुर देवसरा अन्तर्गत सेतापुर निवासी दिनेष सिंह पुत्र जंग बहादुर, थाना अन्तू अन्तर्गत किषुनगंज निवासी विनोद कुमार विष्वकर्मा पुत्र गनेष और थाना जेठवारा अन्तर्गत नौतोरवा सिन्धौर निवासी वसीर पुत्र मिनहाज, डीहकटारा छितौना निवासी जगन्नाथ पुत्र हीरालाल, आषापुर निवासी राम षिरोमणि पुत्र भगौती प्रसाद को जिला बदर किया है। इसके अलावा थाना मान्धाता अन्तर्गत जद्दोपुर निवासी अफसर पुत्र रईषुल जमा और षिवरा निवासी संजय कुमार पुत्र राम प्रसाद, थाना कुण्डा अन्तर्गत करीमनगर चैसा निवासी हरिकेष तिवारी पुत्र राम खेलावन और रहवई निवासी छोटू पुत्र मुस्तकीम, थाना नवाबगंज के जनवामऊ निवासी करन उर्फ पप्पू सिंह पुत्र राम अधार सिंह, थाना बाघराय अन्तर्गत कोर्रही निवासी निरंजन पुत्र राम दुलारे के अलावा थाना सांगीपुर अन्तर्गत ग्राम खजूरी निवासी इन्द्र बहादुर सिंह पुत्र हुबलाल, शाहबरी निवासी सन्दीप सिंह पुत्र भगौती सिंह और देउम पष्चिम निवासी हरिष्चन्द्र उर्फ चन्दे वर्मा पुत्र स्व0 शेरई वर्मा सहित थाना मानिकपुर अन्तर्गत भानापुर निवासी सुरेन्द्र कुमार उर्फ बुद्धन पुत्र ननकू यादव, थाना हथिगंवा अन्तर्गत हियातनगर निवासी जीते पुत्र राम विषाल, ग्राम मधुकरपुर निवासी वृजेष कुमार यादव पुत्र भोलानाथ और इसी थाना क्षेत्र में नजा का पुरवा मजरे बछन्दामऊ निवासी मो0 इमरान पुत्र मो0 हारून को और थाना संग्रामगढ़ अन्तर्गत मेड़ौली विजईमऊ निवासी राजेष पुत्र राम कृपाल और इसी गांव के छोटेलाल पुत्र दुखी सरोज को गुण्डा एक्ट के तहत आगामी 6 माह के लिये अपर जिला मजिस्टेªट द्वारा जिला बदर का आदेष दिया गया है।