केजरीवाल 06 दिन के ईडी रिमांड पर
नेशनल डेस्क : दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले 3 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था। ईडी ने कहा कि के. कविता ने केजरीवाल को 300 करोड़ रुपये दिए थे। कोर्ट में अपनी दलीलों में सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे।
केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई दोपहर 2.15 बजे शुरू होकर शाम 5.15 बजे तक चली थी। इसके कोर्ट ने 3 घंटे बाद रात 8.34 बजे फैसला सुनाया। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड की मांग की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले का सरगना बताया। इससे पहले केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी का सामना करने वाले विपक्षी दल के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। साथ ही पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं।
इससे पहले, अवैध खनन मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले झारखंड के हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल की यह गिरफ्तारी ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए नौ समन के बाद हुई है। इससे पहले केजरीवाल लगातार यह कहते हुए समन को टाल दिया कि एजेंसी का कदम गैरकानूनी था। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से रोक पर इनकार के बाद ईडी की एक टीम उनके आवास पर पहुंची।
केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने से पहले तलाशी ली गई, पूछताछ के बाद उन्हे अरेस्ट किया गया। ईडी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार के लिए ही बनाई गई थी। कोर्ट में दलील दी कि शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। ईडी ने विजय नायर को इस मामले में मिडिल मैन बताया। केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना था कि नायर ने इस मामले में बिचौलिए की भूमिक अदा की। ईडी ने अदालत से कहा कि इस मामले में केजरीवाल की तरफ से घूस मांगने के सबूत हैं। ईडी की तरफ से दलीले पेश करने के बाद 10 दिन की रिमांड की मांग की गई। ईडी ने कहा कि के. कविता ने केजरीवाल को 300 करोड़ रुपये दिए थे।