छात्रवृत्ति के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य
सिद्धार्थ नगर 24 मई। जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग की उपस्थिति में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के संबध में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये छात्र, छात्राओं की अटेन्डेन्स 75 प्रतिशत अनिवार्य है। कम है तो वह छात्रवृत्ति का पात्र नही होगा।
जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शासन द्वारा जारी समय सारणी का समयान्तर्गत क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया। उपस्थित प्राधानाचार्यो को निर्देश देते हुए कहा कि छात्रवृत्ति डाटा को फारवर्ड करते समय छात्र, छात्रा के आय प्रमाण-पत्र, क्रमांक, जाति प्रमाण-पत्र क्रमांक तथा अन्य अभिलेखो का परीक्षण कर ले। जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी के द्वारा संस्था द्वारा भरे गये मास्टर डाटा, पाठ्यक्रमों का प्रकार, सीटो की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क वास्तविक छात्रों की संख्या आदि का समयान्तर्गत सत्यापन कराना सुनिश्चित करे।