महिलाओं के लिए भी हेलमेट जरूरी
चंडीगढ़ः (अभिषेक सिंह) अब से महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने दोपहिया वाहन चालकों या पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि इन आदेशों में उन सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है जो पगड़ी पहनती हैं।
प्रशासन ने मोटर व्हीकल एक्ट में आवश्यक बदलाव करते हुए ये आदेश जारी किए। इससे पूर्व, प्रशासन की तरफ से एक माह के लिए लोगों से महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य बनाने के संबंध में आपत्तियां मांगी गई थीं। जिनमें अधिकतर महिलाओं ने हेलमेट को उनके हित में बताते हुए प्रशासन के फैसले को सही कदम बताया। उधर, चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के संबंध में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर प्रशासन इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी देगा। दुर्घटनाओं मे महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले मे खुद संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले में प्रशासन को भी फटकार लगाई थी कि पुरुष और महिला के सिर में क्या कोई फर्क होता है।